Schemes

राज्य योजनाएं

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना (Swaran Jayanti Ashray Yojna)
उद्देश्य मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता  उपलब्ध करवाना ।
सहायता नये मकान निर्माण के लिए 1,50000/-रू0
पात्रता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिनकी वार्षिक आय 50,000/- रू0 से अधिक न हो तथा जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो तथा जिनके पास अपना मकान न हो।
प्रक्रिया पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है, जिसके साथ वार्षिक आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी किया गया हो तथा जिस भूमि पर मकान बनाना प्रस्तावित है की जमाबन्दी नकल व ततीमा प्रस्तुत करना अनिवार्य है व ग्राम सभा का प्रस्ताव।
सम्पर्क अधिकारी सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी
डाउनलोड करने योग्य फॉर्म Application  format for Swaran Jayanti Ashray Yojna or
Apply Online through https://kalyan.hp.gov.in/

अनुसूचित जाति /जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/एकल नारी/विधवा एवं विशेष रूप से सक्षम, से सम्बन्धित अभ्यार्थियों को कम्पयूटर उपयोग व समवर्गीय क्रियाकलापो  में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना

(Training and Proficiency in Computer Applications & allied activities to the candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes and Minorities /Single Woman/Widow & Person with Disabilities)

उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक,विशेष रूप से सक्षम,विधवा,एकल नारी से सम्बन्धित अभ्यार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों से एक वर्ष की अवधि के कम्पयूटर उपयोग व समवर्गीय क्रियाकलापो  में प्रशिक्षण दिलाना ताकि वे सरकारी/निजी क्षेत्रा में नौकरी हेतु सक्षम बन सकें।
पात्रता अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्प संख्यको से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिनकी आयु सीमा 18 वर्ष से  35 वर्ष  के मध्य हो तथा  बी0पी0एल0 परिवार से सम्बन्धित हों,  कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हो। बी0पी0एल0 के उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में वे उम्मीदवार जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,00,000/- रूपये से कम हो पात्रा होंगे।
सहायता
  • प्रशिक्षण फीस 1350/- रू0 प्रति माह तक(1500/- रू0 (विशेष रूप से सक्षम के लिये)
  • प्रशिक्षण के दौरान 1000/- रू0 प्रतिमाह छात्रावृति (विशेष रूप से सक्षम के लिए 1200/- रू0 प्रति माह)
  • प्रशिक्षण उपरान्त 6 माह तक दक्षता अवधि के दौरान 1500/- रू0 प्रति माह छात्रावृति (विशेष रूप से सक्षम के लिये 1800/- प्रति माह)
प्रक्रिया समाचार पत्रों में विज्ञापन के 30 दिनो के भीतर उम्मीदवार को  सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को वांछित दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा। 
सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी।
   
अंतरजातीय विवाह पुरस्कार (Award for Inter-Caste Marriage Award)
उद्वेश्य इस योजना का मुख्य उद्वेश्य अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मध्य विवाह को बढ़ावा देकर छुआछूत की कुप्रथा को समाप्त करना है।
पात्रता

अंतरजातीय विवाह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अन्य जातियों के निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगेः-

  • प्रार्थी हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हो।
  • दम्पति की आयु 50 वर्ष से अधिक न हो।
  • विवाह उचित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ हो।
  • प्रार्थी द्वारा इससे पहले अंतरजातीय विवाह पुरस्कार प्राप्त न किया हो।
सहायता अन्य जातियों के युवक/युवती को अनुसूचित जाति के युवक/युवती के साथ विवाह करने पर 50,000/-रू0 अथवा समय - समय  पर सरकार द्वारा निर्धारित पुरस्कार राशि स्वीकृृत की जाएगी ।
प्रक्रिया

इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए पात्र दम्पति को निर्धारित प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित सम्बन्धित पंचायत/नगर निकायों के माध्यम से सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/ जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना । 

  • दम्पति का आयु प्रमाण-पत्र
  • दम्पति को जाति प्रमाण पत्र ।
  • हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी हुआ हो।
  • विवाह पंजीकरण अधिकारी से विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
  • दम्पति के फोटो।
सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी।
डाउनलोड करने योग्य फॉर्म Application  format for Inter-Caste Marriage Award
अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राहत (Compensation to  victims of atrocities belonging to SCs/STs)
उद्वेश्य अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 3 के अन्तर्गत जाति भेदभाव के कारण पुलिस मे दर्ज मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित पीड़ित व्यक्तियों को  राहत राशि प्रदान करना।
पात्रता

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति जो जातीय भेदभाव के कारण अत्याचार से पीड़ित हों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3  के अन्तर्गत पुलिस में मामला दर्ज हो।

सहायता 85,000/-रू0 से लेकर 8,25,000/- रू0 तक
प्रक्रिया

घटना  के तुरन्त बाद प्रभावित/पीड़ित व्यक्ति  को किसी भी पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करवानी होगी। जिला प्रशासन द्वारा पुलिस से प्रथम सूचना रिर्पोटप्राप्त होने पर राहत राशि दी जाती है ।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी।
   
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम की योजनाएं (Schemes of H.P. Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Development Corporation)
उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु उनके कारोबार को बढ़ाने तथा अन्य स्वयं रोजगार धन्घे स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण तथा ऋण उपलब्ध करवाना।
ऋण योजनाएं

(I) स्वयं रोजगार योजना

18 से 55 बर्ष की आयु वर्ष के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारांे से सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले ऐसे परिवार जिनकी की वार्षिक आय 35,000/- रू0 तथा शहरी क्षेत्रो में रहने वाले ऐसे परिवार  जिनकी वार्षिक आय 35,000/- रू0 से कम हो, कोे स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दरांे पर ऋृण बैकों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते हैः -

  • 50,000/- रू0 तक की परियोजनाओं जैसे डेरी फार्मिग, कृषि उपकरण , लघु सिंचाई,   रेडिमेड गार्मेन्टस,  शू मेकिंग  इत्यादि, को बैकों के माध्यम से 4 प्रतिशत व्याज दर से ऋण उपलब्ध करवाये जाते है।
  • इस के अतिरिक्त परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत या  अधिकतम 10,000/- रू0 प्रति परिवार पूंजी अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है।

(II) हिम  स्वावलम्बन योजना

इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रा से सम्बन्धित परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1,20,000/-रू0 से कम तथा ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित परिवारों जिनकी वार्षिक आय 98,000/-रू0 से अधिक न हो को निम्नलिखित दरों पर ऋृण उपलब्ध करवाए जाते हैं : -

  • 5.00 लाख रू0 तक  की परियोजनाऐं स्थापित कर बड़े रोजगार धन्धेे चलाने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ जनजाति विकास निगम के माध्यम से 6 प्रतिशत ब्याज दर पर।
  • 5.00 लाख से 30.00 लाख रू0 की परियोजनाओं हेतु 8 प्रतिशत ब्याज दर पर।

(III) ब्याज मुक्त ऋण

अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रा एवं छात्राओं जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1,00,000/-रू0 से अधिक न हो, को मैट्रिक के बाद व्यवसायिक एवं तकनीकी  डिप्लोमा तथा डिग्री कोर्स जैसे जे0 बी0 टी0 , नर्सिग , होटल मैनेजमैंट , एम0 बी0 ए0 , एम0 बी0 बी0 एस0,  इंजिनियरिंग , एल0 एल0 बी0 तथा बी0 एड0  हेतु अधिकतम 75,000/- रू0 ब्याज मुक्त ऋण दिये जाते है ।

(IV) दलित वर्ग व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनुसूचित जाति/ जनजाति के युवाओं जिनकी वार्षिक आय 22,000/-रू0 से कम हो, को शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। प्रशिक्षणार्थी को 500/- रू0 प्रति माह अपने जिले में तथा 750/- रू0 प्रति माह जिले से बाहर प्रशिक्षण लेने के दौरान  वजीफा दिया जाता है।

(V) हस्तशिल्प विकास योजना

परम्परागत व्यवसायों जैसे शाल बुनाई, शू मैकिंग  छाज बनाना इत्यादि में लगे कारीगर  को व्यक्तिगत तौर पर अथवा अपने संगठन/सस्थाएं बना कर 15000/-रू0 प्रति कारीगर ब्याज मुक्त ऋण दिये जाते  है।

(VI) लघु विक्रय केन्द्र (शाप/शैड)

शाप/शैड के निर्माण हेतु स्थानीय स्वायतशासी निकायों, नगर पंचायतों,  ग्राम पंचायतो को 50,000/- रू0  तथा दुर्गम तथा कठिन क्षेत्रों के लिए  60,000/-रू0 प्रति दुकान निर्माण हेतु 4  प्रतिशत ब्याज दर पर निगम ऋण उपलब्ध करवाता है। यह दुकाने रियायती किराया दरों पर अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के परिवारों को आबंटित की जाती है।

(VII) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजना

सफाई कर्मचारियों को  परिवहन क्षेत्रा  जैसे मारूति वैन , महिन्द्रा जीप,  इत्यादि खरीदने हेतु 5.00 लाख रू0 तक  6 प्रतिशत तथा 5.00 लाख रू0 से अधिक 8 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण उपरोक्त निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते है।

पात्रता पात्र व्यक्ति को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी सेे जारी किया हो, सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
प्रक्रिया पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है, जिसके साथ वार्षिक आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्रा कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी किया गया हो तथा जिस भूमि पर मकान बनाना प्रस्तावित है की जमाबन्दी नकल व ततीमा प्रस्तुत करना अनिवार्य है व ग्राम सभा का प्रस्ताव।
सम्पर्क अधिकारी प्रबन्ध निदेशक हि0प्र0 अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम  सोलन, सम्बन्धित निगम के  जिला के जिला प्रबन्धक।
डाउनलोड करने योग्य फॉर्म H.P. Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Development Corporation
हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं(Schemes of H.P. Backward Classes Finance & Develpoment Corporation)
उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अधिसूचित पिछडे़ वर्गोे के व्यक्तियों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान करना ।
सहायता
  • कृषि, दस्तकारी, पैतृक व्यवसाय, लघु तथा कुटीर उद्योग , परिवहन सेवाओं इत्यादि के क्षेत्रा में विभिन्न परियोजनाओं हेतु 50,000/-रू0 से 5.00 लाख रू0 तक 6 प्रतिशत ब्याज की दर से  तथा 5,00 लाख रू0 से ऊपर पर  7 प्रतिशत की दर से  ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं।
  • स्वर्णिमा योजना के तहत पिछडे वर्गो की गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाआंे को स्ंवय  रोजगार हेतु 5 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध करवाये जाते है।
  • उच्च शिक्षा हेतु 75,000/- रू तक  ब्याज मुक्त ऋण  ऐसे छात्रा/ छात्राआंे, जिन के परिवार की वार्षिक आय 98,000/- रू0 से कम हो, को उपलब्ध करवाए जाते है ।
  • तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु 5.00 लाख रू तक लड़कों  के लिये  ऋण 4 प्रतिशत ब्याज  दर पर और लड़कियों के लिये 350 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण  उपलब्ध करवाए जाते है ।
पात्रता 18 से 55 वर्ष के आयु के पिछडे़ वर्गो  के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 98,000/-तथा शहरी क्षेत्रो में रहने वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,20,000/-रू0 से कम हो ।
प्रक्रिया पात्र व्यक्ति को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र तथा हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी ने जारी किया हो सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं ।
सम्पर्क अधिकारी प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगडा /सम्बन्धित  जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी ।
डाउनलोड करने योग्य फॉर्म H.P. Backward Classes Finance & Develpoment Corporation
हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं(Schemes of H.P. Minorities Finance & Development Corporation)
उद्देश्य प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अल्प-संख्यक वर्ग के लोगों का सामाजिक , शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान करना।
सहायता 5.00 लाख रू0 तक 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण दिये जाते है।
व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा जैसेः- जे0 बी0 टी0, नर्सिग, होटल मैनेजमैंट,    एम0बी0 ए0, एम0 बी0 बी0 एस0,  इंजिनियरिंग , एल0 एल0 बी0 तथा बी0 एड0  इत्यादि हेतु ऋण 10,00 लाख रू0 तक 3 प्रतिशत ब्याज दर पर दिये जाते है। आवेदक  की आयु 16 वर्ष से 32 बर्ष के मध्य होनी चाहिए।
पात्रता 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु वर्ग के अल्प संख्यक समुदाय से सम्बन्धित व्यक्ति (सिख , मुस्लिम , ईसाइ , बौद्ध, जैन व पारसी) जिनकी वार्षिक आय 98.000/- रू0 (ग्रामीण क्षेत्रा ) तथा 1.20.000/-रू0 (शहरी क्षेत्रा) से कम हो।
प्रक्रिया पात्र व्यक्ति को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र तथा हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी ने जारी किया हो सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य  है।
सम्पर्क अधिकारी प्रबन्ध निदेशक , हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम  शिमला / सम्बन्धित  जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी ।
डाउनलोड करने योग्य फॉर्म H.P. Minorities Finance & Development Corporation
हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (H.P. Backward Classes Commission)
मुख्य कार्य
  • किसी श्रेणी अथवा जाति  को अन्य पिछड़े वर्गों की सूचि में शामिल करने हेतु मामलो का परिक्षण करके राज्य सरकार को सिफारिश करना ।
  • पिछडे वर्गो की सूचि में किसी जाति /वर्ग को हटाने बारे शिकायते सुनना।
  • सर्वोच्च न्यायलय की सी0 डब्ल्यू0 पी0 नम्बर 930 आॅफ 1990 के निर्णय से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देना।
सम्पर्क अधिकारी विविशेष सचिव, हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, शिमला -09
  प्रशासनिक सेवाओं में परीक्षा पूर्व सहायता (Civil Services Coaching Assistance)

पात्रता

सहायता

हिमाचल प्रदेश के स्थाई छात्रा/ छात्रा जिसने प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

मु0 30 हजार रूपये की सहायता राशि केवल एक बार प्रदान की जाती है।

सम्पर्क अधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हिमाचल प्रदेश।
डाउनलोड करने योग्य फॉर्म Application  format for Civil Services Coaching Assistance 
Sr. No. Subject/ Title File Size
1 National Social Assistance Programme 567 KB (5,80,827 bytes)
2 Center Pension Scheme  
3 State Pension Scheme  
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Last modified date : 12-03-2024
Updated On : 03 /19 /2024 - 10:51
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