(क). राज्य योजनाएं |
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वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र (Identity Cards to Senior Citizens) | |
उद्देश्य | वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाआंे / सुविधाओं का लाभ देने हेतु |
प्रक्रिया | वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जारी करवाने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन देना होगा जिसके साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, स्थाई पते का प्रमाण तथा 20/-रू0 (कार्ड की कीमत) सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी /तहसील कल्याण अधिकारी को सीधे या पंचायत स्तर पर स्थापित लोक मित्र केन्द्र के माध्यम जमा करवाने हांेगे। |
सम्पर्क अधिकारी | जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी /सम्बन्धित पंचायत में स्थापित लोक मित्र केन्द्र। |
वृद्धों के लिये एकीकृत योजना (वृद्धों के लिए आश्रम) (An Integrated Schemes for Older Person (Homes for Older Persons) |
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उद्देश्य | बेसहारा वृद्धों को आश्रय देना। |
सहायता | 60 वर्ष से अधिक आयु के बेसहारा वृद्ध। |
प्रक्रिया | आश्रम में बेसहारा वृद्ध व्यक्तियों को निःशुल्क आवास, भोजन, कपड़ा तथा बीमारी की स्थिति में दवाईयां इत्यादि उपलब्ध करवाई जाती है। वृद्ध आश्रम में प्रवेश के लिए सादे कागज पर सम्बन्धित पंचायत की सिफारिश सहित सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी अथवा सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्थाओं को आवेदन करना होगा। |
प्रदेश में संचालित आश्रम |
प्रदेश में विभागीय अनुदान से निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा उनके सम्मुख दर्शाये गये स्थानो पर वृद्ध आश्रम चलाये जा रहे हैः- (1) हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड शिमला वृद्ध आश्रम बसन्तपुर (शिमला)। |
सम्पर्क अधिकारी | सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ,सचिव ,हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड / महा सचिव ,हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् शिमला / सचिव ,बल्ह वैली कल्याण सभा भगंरोटू (मण्डी), /प्रधान, आदर्श एजुकेशन एवं कल्याण समिति, कुल्लु/प्रधान, कंचेन दुग्याल मेमोरियल ओल्ड एण्ड सोसाइटी कीह/ प्रधान, दी सुकेत सीनियर सिटीज़न इण्टरनेशनल ट्रस्ट, सुन्दरनगर/सचिव, मानव कल्याण सेवा समिति करल चैपाल। |
(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएंः |
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समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (Integrated Programme for Senior Citizens) |
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उद्देश्य | वृद्ध व्यक्तियों को स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से आश्रय ,भोजन, स्वास्थ्य सुविधा तथा मनोरंजन इत्यादि की मूल भूत सुविधायें उपलब्ध करवाना। |
सहायता | इस योजना के अन्तर्गत वृद्ध आश्रमों, बहुउदेश्य सेवा केन्द्रों डे-केयर केन्द्रों मोबाईल केयर युनियटस हेल्प लाईनज इत्यादि के रख रखाव के लिए 90ः10 में वित्तीय सहायता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। |
पात्रता | पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थायें ,चेरीटेबल हस्पताल , पंचायती राज संस्थान /स्थानीय निकायें इत्यादि अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। |
सम्पर्क अधिकारी | जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी/ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार www.socialjustice.nic.in |
अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Yojna) | |
उद्देश्य | गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हे कोई भी पैन्शन न मिल रही हो,उन्हे अन्न सुरक्षा प्रदान करना है। |
सहायता | प्रति माह 10 किलो ग्राम खाद्य सामग्री निःशुल्क दी जाती है। |
पात्रता | 65 वर्ष से अधिक आयु बेसहारा व्यक्ति जिन की आय का कोई साधन न हो तथा बी0पी0एल0 परिवार से सम्बन्धित हो व राज्य/केन्द्रीय सरकार से पैन्शन धारक न हो। |
सम्पर्क अधिकारी | निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हिमाचल प्रदेश। |