(क). राज्य योजनाएं |
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स्वर्ण जयंती आश्रय योजना (Swaran Jayanti Ashray Yojna) | |||||||||||||||||||||||||
उद्देश्य | मकान निर्माण/ मुरम्मत के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना । | ||||||||||||||||||||||||
सहायता | नये मकान निर्माण के लिए 1,50,000/- रू0 | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिनकी वार्षिक आय 35,000/- रू0 से अधिक न हो तथा जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो तथा जिनके पास अपना मकान न हो। | ||||||||||||||||||||||||
प्रक्रिया | पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है, जिसके साथ वार्षिक आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्रा, हिमाचली प्रमाण पत्र कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी किया गया हो तथा जिस भूमि पर मकान बनाना प्रस्तावित है की जमाबन्दी नकल व ततीमा प्रस्तुत करना अनिवार्य है व ग्राम सभा का प्रस्ताव। | ||||||||||||||||||||||||
सम्पर्क अधिकारी | सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी | ||||||||||||||||||||||||
डाउनलोड करने योग्य फॉर्म | Application format for Swaran Jayanti Ashray Yojna | ||||||||||||||||||||||||
अनुसूचित जाति /जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/एकल नारी/विधवा एवं विशेष रूप से सक्षम, से सम्बन्धित अभ्यार्थियों को कम्पयूटर उपयोग व समवर्गीय क्रियाकलापो में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना (Training and Proficiency in Computer Applications & allied activities to the candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes and Minorities /Single Woman/Widow & Person with Disabilities) |
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उद्देश्य | अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक,विशेष रूप से सक्षम,विधवा,एकल नारी से सम्बन्धित अभ्यार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों से एक वर्ष की अवधि के कम्पयूटर उपयोग व समवर्गीय क्रियाकलापो में प्रशिक्षण दिलाना ताकि वे सरकारी/निजी क्षेत्रा में नौकरी हेतु सक्षम बन सकें। | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता | अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्प संख्यको से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिनकी आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो तथा बी0पी0एल0 परिवार से सम्बन्धित हों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हो। बी0पी0एल0 के उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में वे उम्मीदवार जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,00,000/- रूपये से कम हो पात्रा होंगे। | ||||||||||||||||||||||||
सहायता |
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प्रक्रिया | समाचार पत्रों में विज्ञापन के 30 दिनो के भीतर उम्मीदवार को सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को वांछित दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा। | ||||||||||||||||||||||||
सम्पर्क अधिकारी | जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी। | ||||||||||||||||||||||||
अंतरजातीय विवाह पुरस्कार (Award for Inter-Caste Marriage Award) | |||||||||||||||||||||||||
उद्वेश्य | इस योजना का मुख्य उद्वेश्य अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मध्य विवाह को बढ़ावा देकर छुआछूत की कुप्रथा को समाप्त करना है। | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता | अंतरजातीय विवाह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अन्य जातियों के निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगेः-
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सहायता | अन्य जातियों के युवक/युवती को अनुसूचित जाति के युवक/युवती के साथ विवाह करने पर 50,000/-रू0 अथवा समय - समय पर सरकार द्वारा निर्धारित पुरस्कार राशि स्वीकृृत की जाएगी ।
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प्रक्रिया | इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए पात्र दम्पति को निर्धारित प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित सम्बन्धित पंचायत/नगर निकायों के माध्यम से सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/ जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना ।
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सम्पर्क अधिकारी | जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी। | ||||||||||||||||||||||||
डाउनलोड करने योग्य फॉर्म | Application format for Inter-Caste Marriage Award | ||||||||||||||||||||||||
अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राहत (Compensation to victims of atrocities belonging to SCs/STs) |
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उद्वेश्य | अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 3 के अन्तर्गत जाति भेदभाव के कारण पुलिस मे दर्ज मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित पीड़ित व्यक्तियों को राहत राशि प्रदान करना। | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता |
अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति जो जातीय भेदभाव के कारण अत्याचार से पीड़ित हों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 के अन्तर्गत पुलिस में मामला दर्ज हो। |
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सहायता | 85,000/-रू0 से लेकर 8,25,000/- रू0 तक
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प्रक्रिया |
घटना के तुरन्त बाद प्रभावित/पीड़ित व्यक्ति को किसी भी पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करवानी होगी। जिला प्रशासन द्वारा पुलिस से प्रथम सूचना रिर्पोटप्राप्त होने पर राहत राशि दी जाती है । |
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सम्पर्क अधिकारी | जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी। | ||||||||||||||||||||||||
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम की योजनाएं (Schemes of H.P. Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Development Corporation) |
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उद्देश्य | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु उनके कारोबार को बढ़ाने तथा अन्य स्वयं रोजगार धन्घे स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण तथा ऋण उपलब्ध करवाना। | ||||||||||||||||||||||||
ऋण योजनाएं |
(I) स्वयं रोजगार योजना 18 से 55 बर्ष की आयु वर्ष के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों से सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले ऐसे परिवार जिनकी की वार्षिक आय 35,000/- रू0 तथा शहरी क्षेत्रो में रहने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 35,000/- रू0 से कम हो, कोे स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दरों पर ऋृण बैकों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते हैः -
(II) हिम स्वावलम्बन योजना इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रा से सम्बन्धित परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1,20,000/-रू0 से कम तथा ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित परिवारों जिनकी वार्षिक आय 98,000/-रू0 से अधिक न हो को निम्नलिखित दरों पर ऋृण उपलब्ध करवाए जाते हैं : -
(III) ब्याज मुक्त ऋण अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रा एवं छात्राओं जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1,00,000/-रू0 से अधिक न हो, को मैट्रिक के बाद व्यवसायिक एवं तकनीकी डिप्लोमा तथा डिग्री कोर्स जैसे जे0 बी0 टी0 , नर्सिग , होटल मैनेजमैंट , एम0 बी0 ए0 , एम0 बी0 बी0 एस0, इंजिनियरिंग , एल0 एल0 बी0 तथा बी0 एड0 हेतु अधिकतम 75,000/- रू0 ब्याज मुक्त ऋण दिये जाते है । (IV) दलित वर्ग व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसूचित जाति/ जनजाति के युवाओं जिनकी वार्षिक आय 22,000/-रू0 से कम हो, को शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। प्रशिक्षणार्थी को 500/- रू0 प्रति माह अपने जिले में तथा 750/- रू0 प्रति माह जिले से बाहर प्रशिक्षण लेने के दौरान वजीफा दिया जाता है। (V) हस्तशिल्प विकास योजना परम्परागत व्यवसायों जैसे शाल बुनाई, शू मैकिंग छाज बनाना इत्यादि में लगे कारीगर को व्यक्तिगत तौर पर अथवा अपने संगठन/सस्थाएं बना कर 15000/-रू0 प्रति कारीगर ब्याज मुक्त ऋण दिये जाते है। (VI) लघु विक्रय केन्द्र (शाप/शैड) शाप/शैड के निर्माण हेतु स्थानीय स्वायतशासी निकायों, नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतो को 50,000/- रू0 तथा दुर्गम तथा कठिन क्षेत्रों के लिए 60,000/-रू0 प्रति दुकान निर्माण हेतु 4 प्रतिशत ब्याज दर पर निगम ऋण उपलब्ध करवाता है। यह दुकाने रियायती किराया दरों पर अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के परिवारों को आबंटित की जाती है। (VII) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजना सफाई कर्मचारियों को परिवहन क्षेत्रा जैसे मारूति वैन , महिन्द्रा जीप, इत्यादि खरीदने हेतु 5.00 लाख रू0 तक 6 प्रतिशत तथा 5.00 लाख रू0 से अधिक 8 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण उपरोक्त निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते है। |
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पात्रता | पात्र व्यक्ति को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी सेे जारी किया हो, सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है। | ||||||||||||||||||||||||
प्रक्रिया | पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है, जिसके साथ वार्षिक आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्रा कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी किया गया हो तथा जिस भूमि पर मकान बनाना प्रस्तावित है की जमाबन्दी नकल व ततीमा प्रस्तुत करना अनिवार्य है व ग्राम सभा का प्रस्ताव। | ||||||||||||||||||||||||
सम्पर्क अधिकारी | प्रबन्ध निदेशक हि0प्र0 अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम सोलन, सम्बन्धित निगम के जिला के जिला प्रबन्धक। | ||||||||||||||||||||||||
डाउनलोड करने योग्य फॉर्म | H.P. Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Development Corporation | ||||||||||||||||||||||||
हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं (Schemes of H.P. Backward Classes Finance & Develpoment Corporation) |
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उद्देश्य | गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अधिसूचित पिछडे़ वर्गोे के व्यक्तियों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान करना । | ||||||||||||||||||||||||
सहायता |
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पात्रता | 18 से 55 वर्ष के आयु के पिछडे़ वर्गो के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 98,000/-तथा शहरी क्षेत्रो में रहने वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,20,000/-रू0 से कम हो । | ||||||||||||||||||||||||
प्रक्रिया | पात्र व्यक्ति को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र तथा हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी ने जारी किया हो सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं । | ||||||||||||||||||||||||
सम्पर्क अधिकारी | प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगडा /सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी । | ||||||||||||||||||||||||
डाउनलोड करने योग्य फॉर्म | H.P. Backward Classes Finance & Develpoment Corporation | ||||||||||||||||||||||||
हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं (Schemes of H.P. Minorities Finance & Development Corporation) |
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उद्देश्य | प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अल्प-संख्यक वर्ग के लोगों का सामाजिक , शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान करना। | ||||||||||||||||||||||||
सहायता | 5.00 लाख रू0 तक 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण दिये जाते है। व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा जैसेः- जे0 बी0 टी0, नर्सिग, होटल मैनेजमैंट, एम0बी0 ए0, एम0 बी0 बी0 एस0, इंजिनियरिंग , एल0 एल0 बी0 तथा बी0 एड0 इत्यादि हेतु ऋण 10,00 लाख रू0 तक 3 प्रतिशत ब्याज दर पर दिये जाते है। आवेदक की आयु 16 वर्ष से 32 बर्ष के मध्य होनी चाहिए। |
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पात्रता | 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु वर्ग के अल्प संख्यक समुदाय से सम्बन्धित व्यक्ति (सिख , मुस्लिम , ईसाइ , बौद्ध, जैन व पारसी) जिनकी वार्षिक आय 98.000/- रू0 (ग्रामीण क्षेत्र ) तथा 1.20.000/-रू0 (शहरी क्षेत्र) से कम हो। | ||||||||||||||||||||||||
प्रक्रिया | पात्र व्यक्ति को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र तथा हिमाचली प्रमाण पत्र जो कार्यकारी दण्डाधिकारी ने जारी किया हो सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है। | ||||||||||||||||||||||||
सम्पर्क अधिकारी | प्रबन्ध निदेशक , हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम शिमला / सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी । | ||||||||||||||||||||||||
डाउनलोड करने योग्य फॉर्म | H.P. Backward Classes Finance & Develpoment Corporation | ||||||||||||||||||||||||
हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (H.P. Backward Classes Commission) | |||||||||||||||||||||||||
मुख्य कार्य |
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सम्पर्क अधिकारी | विविशेष सचिव, हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, शिमला -09 | ||||||||||||||||||||||||
प्रशासनिक सेवाओं में परीक्षा पूर्व सहायता (Civil Services Coaching Assistance) | |||||||||||||||||||||||||
पात्रता सहायता |
हिमाचल प्रदेश के स्थाई छात्रा/ छात्रा जिसने प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मु0 30 हजार रूपये की सहायता राशि केवल एक बार प्रदान की जाती है। |
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सम्पर्क अधिकारी | निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हिमाचल प्रदेश। | ||||||||||||||||||||||||
डाउनलोड करने योग्य फॉर्म | Application format for Civil Services Coaching Assistance | ||||||||||||||||||||||||
मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना (Mukhya Mantri Adarsh Gram Yojna) | |||||||||||||||||||||||||
उद्देश्य | अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकतम जनसंख्या वाले चयनित गांवों में एकीकृत विकास सुनिश्चित करके आदर्श गांव बनाना। | ||||||||||||||||||||||||
सहायता | चयनित गांवो में वर्तमान समय में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से स्वीकृत एवं कार्यान्वित योजनाओं को तीन वर्ष में पूरा किए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक चयनित गांव के एकीकृत विकास के लिए 10.00 लाख रूपये गैप फिलिंग फंड के रूप में धनराशि अनु0 जाति उपयोजना एवं अनु0 जाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रदान की जाती | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता | अनुसूचित जाति/जनजाति के 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रतिशतता वाले गांव, यह योजना प्रदेश के दस जिलों की 56 चुनाव क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। |
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सम्पर्क अधिकारी | सम्बन्धित जिला के उपायुक्त, परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अधिकारी। | ||||||||||||||||||||||||
अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (Scheduled Castes Development Programme) | |||||||||||||||||||||||||
अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम हेतु कुल राज्य योजना का 25.19 प्रतिशत चिन्हांकित किया जाता है जो कि प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपातानुसार है। इस योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु निदेशक। | |||||||||||||||||||||||||
उद्देश्य | अनुसूचित जाति के समुदाय के लिये व्यक्तिगत / परिवार लाभार्थी योजनाओं, आधारभूत विकास विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करके उनका आर्थिक , सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान करके करके सामाजिक न्याय दिलाना। | ||||||||||||||||||||||||
सहायता | राज्य योजना का 25.19 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिये राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को आबंटित करके विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करवाया जाता है । अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन विभागों की चिन्हित योजनाओं का कार्यान्वयन सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। | ||||||||||||||||||||||||
कार्यान्वयन विभाग | इस योजना का कार्यान्वयन प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निगमों के माध्यम से किया जा रहा है जिनमें मुख्यत: लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, सहकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, हिम ऊर्जा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊर्जा , परिवहन , शिक्षा,स्वास्थ्य, शहरी विकास, बाल एवं महिला कल्याण,अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति/ जन जाति विकास निगम,हथकरघा विकास निगम, सम्मिलित है। | ||||||||||||||||||||||||
सम्पर्क अधिकारी | निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण / उपायुक्त / जिला कल्याण अधिकारी / सम्बन्धित विभागों के विभागाघ्यक्ष एवं जिला स्तरीय अधिकारी। | ||||||||||||||||||||||||
(ख). केन्द्र प्रायोजित योजनाएं |
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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) - Pilot phase-I (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojna) | |||||||||||||||||||||||||
उद्देश्य | केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव का एकीकृत विकास सुनिश्चित करके उन्हें आदर्श गांव बनाना। | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता | केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव। प्रारम्भिक रूप में योजना च्पसवज इेंपे पर 2010‐11 से केवल जिला सोलन व जिला सिरमौर के 225 गांवो में कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2018‐19 से फेस‐2 के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 117 जिलों में लागू की जा रही है और अभी तक 304 गांवो का चयन भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत किया जा चुका है। | ||||||||||||||||||||||||
सहायता | प्रदेश के 529 गांवों (304़225) में कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक चिन्हित गांव के विकास के लिये 20.00 लाख रूपये गैप फिलिंग फंड के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। चिन्हित गांवों में वर्तमान समय में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से स्वीकृत/कार्यान्वित योजनाओं को तीन वर्ष की अवधि में पूरा किए जाने का प्रावधान है। | ||||||||||||||||||||||||
सम्पर्क अधिकारी | सम्बन्धित जिला के उपायुक्त, जिला कल्याण अधिकारी । | ||||||||||||||||||||||||
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) - Pilot phase II (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojna) | |||||||||||||||||||||||||
उद्देश्य | केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत या 500 से अधिक जनसंख्या वाले चिन्हित गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करके उन्हें आदर्श गांव बनाना। | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता | केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत या 500 से अधिक जनसंख्या वाले चिन्हित गांव। | ||||||||||||||||||||||||
सहायता | चिन्हित गांवों में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं को 3 वर्ष की अवधि में पूरा किए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक चिन्हित गांव के विकास के लिये 21.00 लाख रूपये गैप फिलिंग फंड के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। | ||||||||||||||||||||||||
सम्पर्क अधिकारी | सम्बन्धित जिला के उपायुक्त, परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अधिकारी। | ||||||||||||||||||||||||
छात्र/ छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण योजना (Scheme for Construction of Hostels for Boys/Girls) | |||||||||||||||||||||||||
उद्देश्य | अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं/छात्रों को स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालयों में छात्रावास निर्माण करके छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाना है । | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता | राज्य सरकार, विश्वविद्यालय एवं स्ंवयसेवी संस्थाएं । | ||||||||||||||||||||||||
सहायता |
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प्रक्रिया |
संस्थान/संम्बन्धित विभाग/विश्वविद्यालय छात्रावास निर्माण हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र पर निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0 को निम्नलिखित दस्तावेज सहित भिजवा सकते है:-
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सम्पर्क अधिकारी | निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0/ सम्बन्धित उपायुक्त/ निदेशक शिक्षा/जिला कल्याण अधिकारी। | ||||||||||||||||||||||||
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु गुणात्मक शिक्षा के लिए छात्रवृति योजना (Top Class Education for Scheduled Castes Students) | |||||||||||||||||||||||||
उद्देश्य | कक्षा 12वीं के बाद शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्वेश्य से आर्थिक सहायता प्रदान करना। | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता | अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपए से कम हो तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित इन्जीनियरिंग , मैनेजमैन्ट, लॉ, मैडिसन इत्यादि संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया हो। | ||||||||||||||||||||||||
सहायता | पूर्ण ट्यूशन फीस 2.00 लाख रू0 तक, 2220/‐ रू0 तक रहने का खर्च तथा 45000/‐रू0 तक नवीनतम कम्पयूटर खरीदने के लिए सहायता । | ||||||||||||||||||||||||
प्रक्रिया | प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार को भेजे सकते हैं। | ||||||||||||||||||||||||
सम्पर्क अधिकारी | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार (www.socialjustice.nic.in) | ||||||||||||||||||||||||
डा0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान की योजनाएं (Dr. Ambedkar Foundation (www.ambedkarfoundation.nic.in)) |
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(i) अनुसूचित जाति के उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के मेधावी छात्रों हेतु डा0 अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृति योजना (Dr. Ambedkar Scheme for meritorious students of Secondary Examination belonging to SCs) |
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उद्देश्य | इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्वेश्य बाबा साहिब बी0 आर0 अम्बेडकर की विचारधारा को जनता तक पहुचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमो, योजनाओं का कार्यान्वयन करना है। | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता |
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सहायता | मैडिकल, नॉन मैडिकल, कला, वाणिज्य परीक्षा में प्रथम तीन स्थान पाने वाले छात्र पात्र होगे। | ||||||||||||||||||||||||
प्रक्रिया | उच्चतर माध्यमिक वार्षिक परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र पर परीक्षा परिणाम की घोषण के 15 दिन के भीतर डा0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान को भेज सकते हैं | ||||||||||||||||||||||||
सम्पर्क अधिकारी | सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा वोर्ड धर्मशाला । | ||||||||||||||||||||||||
(ii) डा0 अम्बेडकर मैडिकल एड स्कीम (Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme) |
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उद्देश्य | अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को घातक रोगों के ईलाज के लिए चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना । | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता |
अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,00,000 रू से कम हो तथा गुर्दे हृदय, लीवर, कैन्सर, मस्तिष्क से सम्बन्धित घातक रोग जिन में , घुटने, रीढ की हडडी का औपरेशन सम्मलित है, को वित्तिय सहायता दी जाती है । |
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सहायता | ईलाज पर 1.00 लाख रू0 से 3.50 लाख रू0 सम्बन्धित हस्पताल को दिया जाता है । | ||||||||||||||||||||||||
प्रक्रिया |
पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर निम्नलिखित दस्तावेज सहित सम्बन्धित उपायुक्त, संसद सदस्य, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के माध्यम से अपना केस भिजवा सकते है : ‐
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सम्पर्क अधिकारी | सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी | ||||||||||||||||||||||||
(iii) डा0 अम्बेडकर सामाजिक समता योजना (Dr. Ambedkar Samajik Samta Kendra Yojana) |
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उद्देश्य | युवकों तथा जनता के सशक्तिकरण हेतु लाईबे्ररी एवं वाचनालय, आडीटोरियम इत्यादि के लिए डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना । | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता |
सामान्य निकाय पंजीकृत संस्थाए/संघ इत्यादि । |
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सहायता | भवन निर्माण, मुरम्मत के लिए 10.00 लाख रू0 से लेकर 50.00 रू0 तक वित्तीय सहायता। | ||||||||||||||||||||||||
प्रक्रिया |
राज्य लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से तैयार किए गए प्राक्कलन सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यम से डा0 अम्बेडकर फाउडेशन को भेज सकते है। |
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सम्पर्क अधिकारी | सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी | ||||||||||||||||||||||||
(iv) अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जातियों के लिए डा0 अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना (Dr. Ambedkar Scheme for relief to the SC/ST victims of atrocities) |
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उद्देश्य | |||||||||||||||||||||||||
पात्रता |
घृणित अत्याचार (बलात्कार, हत्या तथा घर जलाने का अपराध)से पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित व्यक्ति जिन्होने पुलिस के पास प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज की हो। |
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सहायता | 8.25 लाख रू0 तक राहत राशि । | ||||||||||||||||||||||||
प्रक्रिया |
पीड़ित व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र जो सम्बन्धित तहसीलदार से सत्यापित हों, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस के साथ दर्ज प्रथम सूचना रिर्पोट की प्रति सहित जिला मैजिस्टे्रट के माध्यम से डा0 अम्बेडकर फाउन्डेशन, 15 जनपथ नई दिल्ली ‐110001 को सीधे भिजवा सकते है । |
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सम्पर्क अधिकारी | डा0 अम्बेडकर फाउन्डेशन, 15 जनपथ नई दिल्ली ‐110 001 www.ambedkarfoundation.nic.in | ||||||||||||||||||||||||
स्वयं सेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान योजना (Grant-in-aid to Voluntary Organisations) (i) अनुसूचित जातियोंं के कल्याण हेतु (Welfare of Scheduled Castes) |
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उद्देश्य | अनुसूचित जाति के शैक्षणिक एवं सामाजिक‐ आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन के कौशल उत्थान करके आय सृजित कार्यक्रम शुरू करने योग्य बना कर उन्हे आत्म निर्भर बनाना। | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता |
सभाऐं पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा राज्य सरकार के समकक्ष अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वयं सेवी सस्थाएं जिनका पंजीकरण हुऐ 2 वर्ष पूरे हो गये हो , भारतीय रैड क्रास सोसाईटी तथा उसकी शाखाएं, पंजीकृत पब्लिक ट्रस्ट , इत्यादि जो किसी व्यक्ति या संस्था के लाभ के लिये कार्य न कर रहे हो। |
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सहायता | स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु योग्य बनाने के लिये सेवाओं के विकास, कला तथा क्राफट केन्द्रों , आई0 टी0 आई0, बालवाड़ी, कैश, अस्पताल, मोबाईल डिस्पैन्सरी इत्यादि की स्थापना सरकारी कार्यक्रमो हेतु जागरूकता अभियान चलाने इत्यादि के लिये 90 प्रतिशत अनुदान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार द्धारा दिया जाता है । | ||||||||||||||||||||||||
प्रक्रिया |
सम्बन्धित संस्था को अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर विभाग के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार को आवेदन करना होगा। |
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सम्पर्क अधिकारी | निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0/ जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी। | ||||||||||||||||||||||||
(ii) अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु (Welfare of Other Backward Classes) |
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उद्देश्य | अन्य पिछड़े वर्गो की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता |
सभाऐं पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा राज्य सरकार के समकक्ष अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वयं सेवी सस्थाएं जिनका पंजीकरण हुऐ 2 वर्ष पूरे हुए हो, भारतीय रैड क्रास सोसाईटी तथा उसकी शाखाएं , पंजीकृत पब्लिक ट्रस्ट , इत्यादि जो किसी व्यक्ति या संस्था के लाभ के लिये कार्य न कर रहे हो। |
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सहायता | आय सृजन कार्यक्रमों को शुरू करके इन समुदायो के व्यक्तियों को स्वयं रोजगार योग्य बनाने हेतु केन्द्रों , विकास सेवाओं को स्थापित करने हेतु 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। | ||||||||||||||||||||||||
प्रक्रिया |
सम्बन्धित संस्था को अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव विभाग के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार को आवेदन करना होगा। |
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सम्पर्क अधिकारी | निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0/ जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी। | ||||||||||||||||||||||||
अल्पसंख्यक के अभ्यार्थियों के लिए अनुशिक्षण एवं सम्बद्व नि:शुल्क सहायता योजना (Free Coaching & Allied Scheme for the candidates belonging to Minority Communities) |
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उद्देश्य | अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौध, पारसी) के अभ्यार्थियों जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से कम हो, उन्हे केन्द्रीय/राज्य सरकार के ग्रुप‐ए , बी ,सी, तथा डी सेवाओं तथा अन्य समकक्ष पदों के लिए, रेलवे, बैंक इन्शोरेन्स कम्पनियों में औफिसर ग्रेड प्रतियोगी परीक्षाओं तथा अन्य तकनीकी व व्यवसायिक कोर्सो में प्रवेश पाने के लिए विश्व विद्यालयों, विख्यात संस्थानों तथा निजी क्षेत्र में संस्थाओं के माध्यम से पूर्व परीक्षा केन्द्र संचालन के लिए सहायता प्रदान करना। | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता |
विश्व विद्यालय, विख्यात संस्थान तथा निजी क्षेत्र में संस्थाए । |
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सहायता |
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प्रक्रिया |
पूर्व परीक्षा केन्द्र संचालन हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर अल्प संख्यक मन्त्रालय, भारत सरकार को निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0 के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है। |
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सम्पर्क अधिकारी | निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0/ जिला कल्याण अधिकारी | ||||||||||||||||||||||||
अल्प संख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थियो हेतु मैरिट कम मीन्ज बेसड छात्रवृति योजना (Merit cum means based scholarship for students belonging to Minority Communities) |
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उद्देश्य | अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौध, पारसी) के मेधावी विद्यार्थियों को व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा जारी रखने के उद्वेश्य से आर्थिक सहायता प्रदान करना। | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता |
अल्प संख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थी जिन्होंने हायर सैकेण्डरी /स्नात्कोतर स्तर पर 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा मान्यता प्राप्त व्यवासायिक एवं तकनीकी कोर्स मे प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया हो तथा जिनके परिवार/ संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से कम है। इस योजना के अर्न्तगत छात्रवृति धारक किसी अन्य योजना से छात्रवृति प्राप्त नही कर सकता । |
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सहायता | दस माह के लिए 500/ रू0 प्रति माह डेस्कालर, 1000/‐ रू0 प्रति माह होस्टलर को छात्रवृति तथा 20,000/ रू वार्षिक तक कोर्स फीस । | ||||||||||||||||||||||||
प्रक्रिया |
पात्र विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन सम्बंधित शिक्षण संस्थान के माध्यम से निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना होता है। निर्धारित प्रपत्र अल्पसंख्यक मन्त्रालय भारत सरकार की वैवसाईट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। |
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सम्पर्क अधिकारी | निदेशक, उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश। | ||||||||||||||||||||||||
अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना (Post Matric Scholarship to Students of Minorities Community ) |
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उद्देश्य | अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौध, पारसी) के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने के उद्वेश्य से आर्थिक सहायता प्रदान करना। | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता |
अल्प संख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थीर् जिन्होंने गत कक्षा मे 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा जिनके मातापिता तथा संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपए या इससे कम हो । |
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सहायता |
छात्रवृति की मासिक दर :-
शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए निर्वाह भत्ता :-
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प्रक्रिया |
पात्र विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन सम्बंधित शिक्षण संस्थान के माध्यम से निदेशक, उच्च शिक्षा हि0 प्र0 विभाग को प्रस्तुत करना होता है। निर्धारित प्रपत्र अल्पसंख्यक मन्त्रालय भारत सरकार की वैवसाईट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। |
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सम्पर्क अधिकारी | निदेशक, उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश। | ||||||||||||||||||||||||
अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना (Pre Matric Scholarship to Students of Minorities Community) |
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उद्देश्य | अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौध, पारसी ) के पहली कक्षा से दसवी कक्षा तक के मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने के उद्वेश्य से आर्थिक सहायता प्रदान करना। | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता |
अल्प संख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थीर् जिन्होंने गत कक्षा मे 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा जिनके माता‐पिता तथा संरक्षक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपए या इससे कम हो । |
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सहायता |
छात्रवृति की मासिक दर :-
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प्रक्रिया |
पात्र विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन सम्बंधित शिक्षण संस्थान के माध्यम से निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना होता है। निर्धारित प्रपत्र अल्पसंख्यक मन्त्रालय भारत सरकार की वैवसाईट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। |
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सम्पर्क अधिकारी | निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0/ जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी। | ||||||||||||||||||||||||
मौलाना आजाद शिक्षा फाऊडेशन(Maulana Azad Education Foundation)
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उद्देश्य | शैक्षणिक रूप से पिछडे अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्रों में स्कूल, महाविद्यालयो ,व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में मूलभूत शिक्षा सम्बन्धी ढ़ाचा स्थापित करने हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाना । | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता |
सभाऐं पंजीयन अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएं , पंजीकृत ट्रस्ट इत्यादि। |
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सहायता | स्कूल , होस्टल, कालेज, व्यवसायिक तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिये भवन निर्माण / भवन विस्तार, विज्ञान तथा कम्पयूटर लैब के लिए उपकरण तथा फर्नीचर खरीदने इत्यादि के लिये अनुदान । | ||||||||||||||||||||||||
प्रक्रिया |
सहायता प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित संस्थान को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। |
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सम्पर्क अधिकारी | सचिव, मौलाना आजाद शिक्षा फाऊडेशन चैम्पस फोर्ड रोड़ नई दिल्ली । www.maef.nic.in पर उपलब्ध है। | ||||||||||||||||||||||||
मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना (Maulana Azad National Scholarship Scheme) |
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उद्देश्य | शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गो विशेषत: अल्पसंख्यकों में और सामान्यत: कमजोर वर्गो के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाओं को तैयार व कार्यान्वित करना है । जिसके तहत उन मेधावी छात्राओं की पहचान करना, बढ़ावा तथा सहायता देना जो वित्तीय सहायता के बिना अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकती है। | ||||||||||||||||||||||||
पात्रता |
राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों (अर्थात मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी) से सम्बन्धित केवल लडकियां ही आवेदन कर सकती हैं। जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त केन्द्रीय /राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक स्कूल (दसवी कक्षा) परिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशित अकं प्राप्त किये हो तथा जिनके परिवार की सभी स्रोतों सहित वार्षिक आय 1.00 लाख रू0 से कम हो। |
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सहायता | छात्रा वृति की कुल राशी 12000/- है जिससे 6000/-की दर से दो बराबर किशतों में जारी किया जायेगा। | ||||||||||||||||||||||||
प्रक्रिया |
सहायता प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित संस्थान को निर्धारित प्रपत्रा पर आवेदन करना होगा। |
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सम्पर्क अधिकारी | सचिव, मौलाना आजाद शिक्षा फाऊडेशन चैम्पस फोर्ड रोड़ नई दिल्ली । www.maef.nic.in पर उपलब्ध है। |